अलग-अलग संगठनों के प्रस्तावित आंदोलन के चलते फैसला, धरना के लिए लेनी होगी अनुमति
बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सदर एसडीओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 23 फरवरी की सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बरौनी रिफाइनरी के गेट संख्या 3-D, 4-A, 01-B और टाउनशिप क्षेत्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी।
प्रशासन का कहना है कि विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन और प्रदर्शन की प्रस्तावित घोषणाओं को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके और रिफाइनरी के कामकाज में बाधा न आए।
हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी संगठन या व्यक्ति को धरना या प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी तरह का आंदोलन कानूनन अपराध माना जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
सदर एसडीओ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, रिफाइनरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है।
इस आदेश के बाद रिफाइनरी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
अजय शास्त्री की रिपोर्ट

















