पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाला है। इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने और राजधानी में कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा उपाय लागू कर दिए हैं।
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) गौरव कुमार ने बताया कि इस दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 प्रभावी रहेगी। इसके तहत धरना–प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक विरोध और भीड़ इकट्ठा करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
धारा 163 के अंतर्गत पांच या उससे अधिक लोगों का अवैध जमावड़ा, नारेबाजी, आक्रामक गतिविधियाँ, आग्नेयास्त्र या अन्य हथियार के साथ घूमना और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा इंतजाम:
विधानसभा भवन, सचिवालय थाना क्षेत्र और मुख्य सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात।
संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी।
प्रमुख मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण लागू।
छूट प्राप्त लोग/वाहन:
सरकारी अधिकारी, सुरक्षा बल, विधानसभा/संसद सदस्य, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी वाहन और काम से आने–जाने वाले लोग।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम सदन की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के चलाने और राजधानी में शांति–व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
पटना से राहुल कुमार की रिपोर्ट

















