मुंगेर से एक अहम रिपोर्ट—तारापुर थाना कांड संख्या-37/23 के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में बुधवार को विशेष पोक्सो न्यायालय ने चार अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सजा की प्रक्रिया और अदालत का फैसला
जिला लोक अभियोजक प्रीतम कुमार ने बताया कि इस मामले में सभी चार अभियुक्तों को 22 नवंबर को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और अदालत ने उन्हें कठोरतम दंड सुनाया।
विशेष न्यायालय का यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और यह संदेश देता है कि अपराध के मामलों में कानून ने निर्णायक रूप से कदम उठाना शुरू कर दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस केस ने तारापुर और मुंगेर जिले में काफी हलचल मचा दी थी। पीड़िता की बहादुरी और पुलिस द्वारा मामले में सक्रियता के चलते अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद स्थानीय लोगों और पीड़िता के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया।

















