जमुई जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के निर्देशन में झाझा प्रखंड के करहरा पंचायत के ताराकुरा गांव स्थित मंडल टोला में एक लीगल जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कैंप का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी लाभ योजनाओं और नालसा (NALSA) द्वारा चलाई जा रही विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था।
शिविर में पारा लीगल वॉलंटियर्स तथा विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधियों ने मजदूरों को बताया कि किस प्रकार वे मुफ़्त विधिक सहायता, मजदूर कल्याण योजनाओं, श्रमिक कार्ड, बीमा, मुआवजा, और महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियमों के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, उपस्थित ग्रामीणों को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी, साइबर अपराध, भूमि विवाद और वृद्धजन संरक्षण से संबंधित कानूनों की जानकारी भी दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि DLSA द्वारा समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक भी न्यायिक प्रणाली और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
शिविर में बड़ी संख्या में मजदूर, महिलाएँ और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए और उन्होंने कानूनी जागरूकता से संबंधित कई सवाल भी पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया।

















