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विश्वविद्यालय में मनमानी ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, डॉ. मीना को राहत

पटना हाईकोर्ट ने डीसी कॉलेज, हाजीपुर की हिन्दी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने सुनवाई के दौरान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया।

डॉ. मीना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 25 सितंबर, 2025 को जारी मेमो संख्या बी/2367 के तहत उनका डीसी कॉलेज से एसएनएस कॉलेज, मोतिहारी के लिए तबादला पूरी तरह मनमाना और शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि वे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत हैं, जबकि विभाग के अन्य शिक्षक डॉ. प्रकाश कुमार अस्वीकृत पद पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ‘पोस्ट रेशनलाइजेशन’ के आधार पर उनका तबादला न्यायोचित नहीं है।

वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने अदालत को कॉलेज प्राचार्य द्वारा 31 मार्च, 2023 को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए बताया कि डॉ. मीना का पद विधिवत स्वीकृत है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया।

कोर्ट ने विश्वविद्यालय को चार सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही सह-प्रतिवादी डॉ. प्रकाश कुमार को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2026 को तय की गई है।

पटना से राहुल कुमार की रिपोर्ट

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