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प्रशांत किशोर को दो मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर नोटिस, जन सुराज ने दी सफाई – कहा, बंगाल वाला वोटर कार्ड पहले ही रद्द कराया

पटना/सासाराम: बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाला मामला सामने आया है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख सदस्य प्रशांत किशोर को एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस निर्वाची पदाधिकारी, 209-करगहर विधानसभा क्षेत्र सह भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम द्वारा पत्रांक-359/निर्वा०, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया।

नोटिस के अनुसार, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ (कोलकाता-पटना संस्करण) में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रशांत किशोर का नाम बिहार के करगहर और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र दोनों में दर्ज है। यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसके तहत एक व्यक्ति का नाम दो निर्वाचन सूचियों में नहीं हो सकता।

निर्वाची पदाधिकारी ने प्रशांत किशोर को सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

जन सुराज पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का नाम केवल रोहतास जिले के पैतृक गांव कोनार में है। पार्टी प्रवक्ता विनोद तिवारी ने बताया कि “बंगाल वाला वोटर कार्ड पहले ही रद्द कराया जा चुका है और इसकी रिसीविंग भी चुनाव आयोग से प्राप्त है। यह पूरी तरह से भ्रम फैलाने वाली खबर है।”

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