धनबाद: Jharkhand State Pollution Control Board (जेएसपीसीबी) ने प्रयुक्त तेल (यूज्ड ऑयल) के उत्पादन, आयात, पुनर्चक्रण और संग्रहण से जुड़े सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का निर्देश जारी किया है। यह आदेश Hazardous and Other Wastes Rules 2023 के तहत लागू किया गया है।
जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव Rajeev Lochan Bakshi ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।
बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार बेस ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल के उत्पादक, आयातक, रीसाइक्लर, प्रयुक्त तेल के आयातक तथा कलेक्शन एजेंट को ईपीआर (Extended Producer Responsibility) यूज्ड ऑयल पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए संस्थानों को Central Pollution Control Board (सीपीसीबी) की आधिकारिक वेबसाइट के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
एक से अधिक श्रेणी में अलग-अलग पंजीकरण
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था एक से अधिक श्रेणी में आती है तो उसे हर श्रेणी के तहत अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के कोई भी संस्था इस क्षेत्र में कारोबार नहीं कर सकेगी।
इसके अलावा पंजीकृत संस्थाएं किसी गैर-पंजीकृत संस्था के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएंगी।
नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
जेएसपीसीबी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पंजीकृत संस्था गलत जानकारी देती है, जानकारी छिपाती है या नियमों का उल्लंघन करती है तो सुनवाई के बाद उसका पंजीकरण पांच साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि Dhanbad में यूज्ड ऑयल के कारोबार से जुड़े लगभग 130 कारोबारी सक्रिय हैं, जिन पर इस नए नियम का सीधा असर पड़ेगा।






















