नई दिल्ली:
देश में हवाई यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट रद्दीकरण और रिफंड से जुड़ी नई नीति का ड्राफ्ट (मसौदा) जारी किया है।
नए नियमों के अनुसार, यात्री अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अपनी फ्लाइट कैंसिल या संशोधित कर सकेंगे — वह भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। यह प्रावधान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होगा।
इसके अलावा, DGCA ने एयरलाइंस को तेज़ रिफंड प्रोसेस लागू करने का निर्देश दिया है। यदि फ्लाइट रद्द होती है या यात्री वैध कारणों से टिकट रद्द करता है, तो एयरलाइंस को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड जारी करना होगा।
DGCA ने कहा कि यह कदम यात्रियों को अधिक लचीलापन और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
वर्तमान में यात्रियों को अक्सर टिकट रद्द करने या समय बदलने पर भारी कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है, जिससे असंतोष बढ़ता है।
नया प्रस्ताव यात्रियों के अधिकारों को सशक्त करने और एयरलाइंस की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। DGCA ने कहा है कि इन नियमों पर जनता से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएंगी, जिसके बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

















