Bihar Government Rule: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली में सुधार के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी आदेश में समय पालन और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।
नए निर्देश के अनुसार, अब सभी सरकारी कर्मियों के लिए समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि उपस्थिति में लापरवाही या देर से आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू रहेगा, जिसमें कार्यालय समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक तय किया गया है। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। महिला कर्मियों के लिए कार्य समय में राहत देते हुए शाम 5:00 बजे तक की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
वहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों में छह दिवसीय कार्य सप्ताह लागू रहेगा। इन कार्यालयों का सामान्य समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा, जबकि सर्दी के मौसम (नवंबर से फरवरी) में इसे सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जा सकता है। यहां लंच ब्रेक दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक रहेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी विभागों, जिलाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति की औचक जांच भी की जाएगी। देर से आने पर संबंधित समय का अवकाश काटा जाएगा और यदि अवकाश शेष नहीं है तो वेतन में कटौती की जाएगी।
इसके साथ ही, वेतन भुगतान को भी उपस्थिति से जोड़ दिया गया है। यानी अब कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष को कुछ छूट देने का अधिकार दिया गया है।
सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अगर कोई कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होता या कार्य अवधि के दौरान लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।














