नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि नए नियमों के तहत अघोषित आय को 1 करोड़ रुपये तक नियमित किया जा सकेगा, जिससे टैक्स नियमों का अनुपालन आसान होगा और करदाता राहत महसूस करेंगे।
इसके अलावा, छोटे करदाताओं को सेल्फ असेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आयकर भुगतान और फाइलिंग प्रक्रिया अब सरल और त्वरित होगी।
जुर्माने में कमी
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब टैक्स पर सिर्फ 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा, जिससे करदाता पर बोझ कम होगा और कराधान में पारदर्शिता बढ़ेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम करदाता के लिए राहत और टैक्स प्रणाली में सरलता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। छोटे और मध्यम करदाताओं को अब पुराने जटिल नियमों की बजाय आसान प्रक्रिया के तहत अपने टैक्स का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।

















