सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि जहां भी सरकारी स्कूल नहीं हैं, वहां तीन महीने के अंदर लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोले जाएँ। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत अस्थाई व्यवस्था के लिए प्राइवेट बिल्डिंग्स का उपयोग किया जा सकता है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्थाई स्कूल भवनों के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक बजट आवंटित किया जाए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केरल में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर जिले में शिक्षा की पहुँच सभी बच्चों तक सुलभ हो।
















