पटना।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को पारदर्शी और कदाचारमुक्त बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इस बार प्रत्येक परीक्षार्थी को यूनिक आईडी कोड जारी किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों से संबंधित सभी जानकारियां तत्काल उपलब्ध हो सकेंगी।

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर परीक्षा 2026 में प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) होंगे। परीक्षार्थियों को विकल्प के रूप में 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे। यानी 100 अंकों के विषय में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनके बदले परीक्षार्थियों को 100 प्रश्न दिए जाएंगे और उन्हें इनमें से किसी भी 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
इसी प्रकार दो अंक और पांच अंक के विषयनिष्ठ प्रश्नों में भी परीक्षार्थियों को जितना प्रश्न हल करना होगा, उससे दोगुना प्रश्न प्रश्नपत्र में उपलब्ध रहेंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका और ओएमआर शीट पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा।

दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग विद्यार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ हैं, उनके अनुरोध पर श्रुतिलेखक (लेखक) उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी चाहें तो अपना श्रुतिलेखक भी ला सकते हैं। उन्हें परीक्षा की निर्धारित अवधि में प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारी निरीक्षण पंजी में अपना नाम, पदनाम, निरीक्षण की तिथि, आगमन-प्रस्थान का समय और मंतव्य दर्ज कर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी परीक्षार्थी, वीक्षक, पदाधिकारी या कर्मी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक में लगे फोटो से परीक्षार्थियों का मिलान किया जाएगा। संदेह होने पर वीक्षक परीक्षा के दौरान भी परीक्षार्थियों की जांच कर सकेंगे।
पटना जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 73,963 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के लिए पटना सदर अनुमंडल में 80 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 17 गश्ती दंडाधिकारी और 10 जोनल दंडाधिकारी सह उड़नदस्ता पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी (फोटो स्टेट) की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। जिला नियंत्रण कक्ष में 15 गश्ती व जोनल सह उड़नदस्ता दंडाधिकारी तथा 15 स्टैटिक दंडाधिकारी सुरक्षित रहेंगे।
परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी (फोटो स्टेट) की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। जिला नियंत्रण कक्ष में 15 गश्ती व जोनल सह उड़नदस्ता दंडाधिकारी तथा 15 स्टैटिक दंडाधिकारी सुरक्षित रहेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 को सख्ती से लागू किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला नियंत्रण कक्ष, पटना (0612-2219810/2219234) और पुलिस नियंत्रण कक्ष, पटना (मोबाइल: 9470001389) चौबीसों घंटे कार्यरत रहेगा। इसके अलावा सभी अनुमंडलों में भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेंगे।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की दंड प्रक्रिया की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि में इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।
पटना से राहुल कुमार की रिपोर्ट


















