नई दिल्ली/मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट से संबंधित आरोपों में दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है। आरोप था कि पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में चली गोली से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। घटना के बाद दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था और इसकी सुनवाई लंबे समय से चल रही थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया। हालांकि सजा की अवधि और अन्य कानूनी पहलुओं पर अदालत बाद में सुनवाई करेगी।
अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। भाजपा विधायक को दोषी ठहराए जाने के बाद अब सभी की निगाहें सजा के निर्धारण को लेकर होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
गौरतलब है कि हर्ष फायरिंग की घटनाओं को लेकर समय-समय पर अदालतें और प्रशासन सख्त रुख अपनाते रहे हैं। ऐसे मामलों में लापरवाही से होने वाली मौतों को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है।













