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पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव, IAS संजीव हंस के सह-अभियुक्त पुष्पराज बजाज को दी सशर्त जमानत

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस के साथ अभियुक्त बनाए गए पुष्पराज बजाज को सशर्त जमानत प्रदान की है। जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया।

अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, अभियुक्त को प्रत्येक निर्धारित तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साथ ही, उसे अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करना होगा और देश से बाहर जाने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी

इसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि अभियुक्त अपना पता बदलता है, तो उसे तुरंत जांच एजेंसी (EoW/ED/Police) और कोर्ट को इसकी सूचना देनी होगी

जमानत देते समय कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त एक साल से अधिक समय से जेल में है, लेकिन अब तक आरोप गठन (charge framing) की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए जमानत देना उचित माना गया।

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