राजद नेता रीतलाल यादव को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी जेल स्थानांतरण से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, रीतलाल यादव ने अपनी जेल बदलने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। फिलहाल वे भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा में बंद हैं।
यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को जारी उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें उनके ट्रांसफर की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई थी। इससे पहले उन्हें बेऊर केंद्रीय कारा से भागलपुर जेल भेजा गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार वर्मा ने दलील दी कि यह आदेश सहायक महानिरीक्षक (कारा) द्वारा जारी किया गया, जबकि इस तरह का अधिकार केवल महानिरीक्षक (आईजी) को है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की एकलपीठ ने पाया कि आदेश को आईजी (कारा) की मंजूरी प्राप्त थी और एआईजी ने केवल उसे जारी किया था।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी आदेश को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उस पर हस्ताक्षर अधीनस्थ अधिकारी के हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि यह फैसला विधि-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
अंततः अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए प्रशासनिक निर्णय को बरकरार रखा।
राहुल कुमार की रिपोर्ट














