पटना: बिहार में करीब 1 करोड़ 56 लाख राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी (ई-केवाईवाईसाइजेशन) अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि लाभार्थियों ने समय पर ई-केवाईसी नहीं कराया, तो उन्हें मुफ्त राशन प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी लाभार्थियों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के राशन वितरण में बाधा आ सकती है और लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पाएगा।
खाद्य विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 फरवरी 2026 तक सभी राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे तुरंत अपने नजदीकी राशन कार्यालय जाकर ई-केवाईसी करवा लें, ताकि उन्हें उनके अधिकारित लाभों से वंचित न होना पड़े।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया सरल है और इसमें केवल आधार नंबर की पुष्टि और बायोमेट्रिक सत्यापन करना होता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रणाली सुचारू रूप से जारी रह सके।


















