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बेटे की हत्या मामले में पिता को आजीवन कारावास, बेगूसराय कोर्ट का फैसला

बेगूसराय जिला अदालत ने बेटे की हत्या के एक मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने सुनाया।

यह मामला तेघड़ा थाना कांड संख्या 217/2019 से जुड़ा है। घटना 9 जून 2019 की शाम करीब 7 बजे की है। पिढोली गांव निवासी सुधीर कुमार पर अपने पुत्र आलोक कुमार उर्फ सचिन की गला रेतकर हत्या करने का आरोप था।

मृतक की पत्नी आभा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर कुमार जमीन बेचकर शराब पीने लगे थे। परिवार द्वारा जमीन बेचने का विरोध किया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।

इस मामले में सत्र वाद संख्या 371/2021 के तहत सुनवाई हुई। अदालत ने 27 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक संतोष कुमार ने सात गवाहों की गवाही कराई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

अदालत ने मृतक की पत्नी को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी निर्देश दिया है।

अजय शास्त्री की रिपोर्ट

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