लैंड फॉर जॉब मामले में Lalu Prasad Yadav और उनके परिवार को Supreme Court of India से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, जिससे साफ हो गया है कि अब इस केस में राहत की राह आसान नहीं होगी।
दरअसल, Lalu Prasad Yadav ने ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी कार्यवाही को निरस्त करने की अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
यह फैसला जस्टिस M. M. Sundresh और जस्टिस N. Kotiswar Singh की बेंच ने सुनाया। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम राहत भी दी है। अदालत ने कहा कि Lalu Prasad Yadav को ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट में हर पेशी पर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले के तथ्यों और साक्ष्यों की स्वतंत्र रूप से जांच करने की छूट दे दी है। यानी अब इस केस की सुनवाई निचली अदालत में आगे बढ़ेगी और वहीं पर तय होगा कि आरोप कितने मजबूत हैं।
इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजरें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली दिशा तय होगी।















