पटना शहर में सड़कों पर लंबे समय तक खड़े वाहनों और गैराज/वाहन विक्रेताओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग के कारण बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है। 28 नवंबर 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शहर में कई एजेंसियां और वाहन विक्रेता अपने वाहन लंबे समय तक सड़क पर खड़ा कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और असुविधा हो रही है।
यातायात विभाग ने ऐसे सभी परिवहन प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की है और इसे नगर निगम को सौंपा जाएगा। नगर निगम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। साथ ही, ऐसे वाहन जो 10 घंटे से अधिक समय तक सड़कों पर खड़े रहते हैं या रात भर छोड़ दिए जाते हैं, उनके खिलाफ भी MV Act की धारा 127 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

24 घंटों में वाहन हटाने का निर्देश
यातायात पुलिस ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी वाहन मालिक और प्रतिष्ठान के संचालक 24 घंटे के भीतर सड़क पर खड़े वाहन हटा लें, अन्यथा वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
MV Act-127 के तहत किन स्थितियों में हटाए जाएंगे वाहन?
10 घंटे से अधिक समय तक सड़क पर खड़े वाहन
किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर 10 घंटे से अधिक खड़ा छोड़ना, पार्क करके छोड़ देना या प्रतिबंधित स्थान पर पार्क करना अवैध है। ऐसे वाहनों को ट्रैफिक पुलिस तुरंत हटवा देगी।
परित्यक्त, टूटे हुए या जले वाहन
सड़क किनारे लंबे समय से खड़ा टूटा हुआ, जला हुआ, आंशिक रूप से खुला या परित्यक्त वाहन यदि यातायात बाधित कर रहा है, तो उसे भी हटाया जाएगा।
जुर्माना और खर्च की जिम्मेदारी वाहन मालिक पर
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सड़क से वाहन हटाने में जो भी खर्च आएगा, वह वाहन के मालिक से वसूला जाएगा। इसके अलावा, अतिरिक्त दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
पटना शहर में कई क्षेत्रों में:
ऑटो एजेंसी और गैराज सड़क पर वाहन खड़ा करके रखते हैं
मरम्मत के नाम पर गाड़ियाँ दिनभर पब्लिक रोड पर छोड़ दी जाती हैं
परित्यक्त वाहनों के कारण सड़क संकरी हो जाती है
पीक आवर में भारी जाम की समस्या उत्पन्न होती है
इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक एसपी ने यह कड़ा कदम उठाया है।
ट्रैफिक पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने नागरिकों और वाहन संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर में सुगम यातायात बनाए रखने में सहयोग करें।















