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आसाराम बापू को बड़ी राहत: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत, मेडिकल आधार पर मिला फायदा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें मेडिकल आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी हार्ट डिजीज है और उनके दिल की दो धमनियों में लगभग 90 प्रतिशत ब्लॉकेज है। इसके अलावा वह हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं।

आसाराम ने 30 अगस्त को जेल में सरेंडर किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इससे पहले 27 अगस्त को उनकी जमानत याचिका अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनकी हालत स्थिर है और निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि आसाराम को राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग लड़की से रेप और गुजरात के अहमदाबाद आश्रम में महिला से दुष्कर्म के मामलों में अदालतों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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