राजधानी पटना में अपना घर या दुकान बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह खबर बेहद अहम है। पटना नगर निगम ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक घर, अपार्टमेंट या व्यवसायिक भवन में CCTV कैमरा नहीं लगेगा, तब तक उसका नक्शा पास नहीं किया जाएगा।
यह नया नियम पटना शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी निजी आवासों, मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट्स और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होगा।
सुरक्षा को लेकर लिया गया बड़ा फैसला
नगर निगम का कहना है कि यह निर्णय शहर में सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह शर्त सिर्फ नक्शा स्वीकृति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि होल्डिंग टैक्स और व्यवसायिक टैक्स असेसमेंट के दौरान भी CCTV की मौजूदगी की जांच की जाएगी।
इस संबंध में नगर निगम ने विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा।
स्मार्ट सिटी के जिम्मे पुलिस थानों की निगरानी
शहर की सुरक्षा को हाईटेक बनाने की दिशा में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी कमर कस ली है। जिन थाना और ओपी में अभी तक CCTV कैमरे नहीं लगे हैं, वहां जल्द कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे।
कैमरे लगने के बाद उनके मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी की टीम संभालेगी और थाना प्रभारियों के साथ समन्वय बना रहेगा।
बंद फ्लैट्स की निगरानी के लिए पुलिस-पब्लिक तालमेल
बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस और जनता के बीच समन्वय बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है। अब हर अपार्टमेंट के सेक्रेटरी और गार्ड प्रभारी का मोबाइल नंबर संबंधित थाने में दर्ज होगा।
साथ ही भवन मालिकों को भी थाना का संपर्क नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बंद घरों और खाली फ्लैट्स की निगरानी बेहतर ढंग से हो सके और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।















