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31 दिसंबर 2025 तक निपटाएं ये जरूरी काम वरना जुर्माना और कानूनी परेशानी

साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और दिसंबर का आधा सफर पूरी तरह पूरा हो चुका है। एक ओर बाज़ारों में नए साल की रौनक है, वहीं दूसरी ओर आयकरदाताओं के लिए यह महीना सख़्त इम्तिहान जैसा बन गया है। वित्तीय जानकारों के मुताबिक, साल खत्म होने से पहले कुछ अहम टैक्स संबंधित काम समय रहते निपटाना बेहद ज़रूरी है। आयकर विभाग ने इन जरूरी कामों के लिए 31 दिसंबर 2025 को आख़िरी तारीख़ तय कर रखा है।

विलंबित आयकर रिटर्न (Belated ITR) दाखिल करें

जो करदाता वित्त वर्ष 2023-24 का मूल आयकर रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए, उनके लिए अब धारा 139(4) के तहत ‘विलंबित रिटर्न (Belated Return)’ दाखिल करने का आख़िरी मौका बचा है।

  • जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये तक लेट फीस चुकानी होगी।
  • जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • इसके अलावा, अगर टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी देना होगा।
रिवाइज्ड रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने का मौका

जो करदाताओं ने रिटर्न भर दिया है, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, वे 31 दिसंबर 2025 तक ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ दाखिल कर सुधार कर सकते हैं।

  • रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो 25% से 50% तक अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है।
  • 31 दिसंबर के बाद रिटर्न में संशोधन का यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
AN और Aadhaar लिंकिंग जरूरी

सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का Aadhaar कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक PAN से लिंक करना अनिवार्य है।

  • अगर लिंकिंग नहीं करवाई गई, तो PAN कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा।
  • इसका असर बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिफंड जैसी सेवाओं पर पड़ेगा।
विशेष सलाह
  • वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह है कि आख़िरी तारीख़ का इंतजार न करें
  • अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड के कारण सरवर डाउन होने का खतरा रहता है।
  • छोटी-सी लापरवाही भी नए साल की खुशियों पर पानी फेर सकती है

आयकर विभाग और वित्तीय विशेषज्ञ करदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि समय रहते सभी जरूरी काम सुरक्षित और सही तरीके से निपटाएं ताकि जुर्माना और कानूनी पचड़ों से बचा जा सके।

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